सिरसा, 28 फरवरी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति की लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत छात्रवृति प्रदान करने के लिए वर्ष 2010-11 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बारहवीं कक्षा के बाद इस वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई छोडऩे की प्रवृति पर अंकुश लगाना है। योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राईवेट सरकारी सहायता प्राप्त तथा सरकारी संस्थाओं में विज्ञान एवं वाणिज्य के स्नातक तथा स्नातकोतर व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि छात्रवृति के लिए छात्रा को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए तथा हरियाणा मूल निवासी होनी चाहिए। उसके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से अधिक व दो लाख 40 हजार से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य योजना के लाभ की पात्र नहीं होगी, जिन विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक योजना का लाभ लिया है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बारहवीं कक्षा के बाद इस वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई छोडऩे की प्रवृति पर अंकुश लगाना है। योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राईवेट सरकारी सहायता प्राप्त तथा सरकारी संस्थाओं में विज्ञान एवं वाणिज्य के स्नातक तथा स्नातकोतर व व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि छात्रवृति के लिए छात्रा को अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए तथा हरियाणा मूल निवासी होनी चाहिए। उसके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से अधिक व दो लाख 40 हजार से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्रा अन्य योजना के लाभ की पात्र नहीं होगी, जिन विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक योजना का लाभ लिया है।
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