Wednesday, March 23, 2011

उद्घोषित अपराधी राजस्थान से काबू


सिरसा
। जिला की सदर डबवाली पुलिस ने ठग्गी के मामले में वांछित उद्घोषित अपराधी को राजस्थान क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी को सदर डबवाली थाना के उपनिरीक्षक सीता राम व सहायक उपनिरीक्षक इन्द्र सिंह पर आधारित पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाकर काबू किया। पकड़े गए आरोपी राणा राम पुत्र रामचन्द्र निवासी तिलक नगर बीकानेर को कल डबवाली अदालत में पेश किया जाएगा। आरोपी के विरुद्ध 16 फरवरी 2009 को थाना सदर डबवाली में भादसं की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत अभियोग दर्ज हुआ था तथा आरोपी अभी तक पुलिस पकड़ में नहीं आया था और घटना के समय से ही फरार चल रहा था। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सीता राम ने बताया कि इस घटना में ट्रक ड्राईवर कृष्ण कुमार ने सदर डबवाली पुलिस को 16 फरवरी को झूठी शिकायत दर्ज करवाई कि उसके ट्रक को सकताखेड़ा गांव क्षेत्र से 5 अज्ञात व्यक्ति छीनकर ले गये हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान समूचा मामला झूठा पाया गया, जिस पर सभी आरोपियों के विरुद्ध ठग्गी व धोखाधड़ी का आरोप दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की गई। उपनिरीक्षक सीता राम ने बताया कि इस मामले में डबवाली अदालत द्वारा आरोपी को 13 अगस्त 2010 को उद्घोषित अपराधी करार दिया गया। उन्होंने बताया कि मामले के बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है।

सिरसा। कालांवाली थाना के अन्र्तगत आने वाली सिंहपूरा चौकी पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में घटना के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरदीप सिंह पुत्र गुरमीत सिंह निवासी दादू को  कल साय: विशेष सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी को डबवाली अदालत में पेश किया जाएगा। विस्तृत जानकारी देते हुए सिंहपूरा चौकी  के प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक सूरजभान ने बताया कि गांव दादू निवासी राजेन्द्र पुत्र अवतार सिंह व पकड़े गए आरोपी हरदीप सिंह के परिवार के लड़ाई झगड़े के मामले अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इसी रजिंस को लेकर बीती 8 मार्च को गांव दादू में दूसरे पक्ष ने राजेन्द्र पुत्र अवतार सिंह पर पिस्तोल से फायर कर जानलेवा हमला किया जिसमें राजेन्द्र बाल-बाल बच गया। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस सम्बन्ध में राजेन्द्र की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ भा.द.स. की धारा 307,323,285,506 के तहत कालांवली थाना में अभियोग दर्ज किया गया था। चौकी प्रभारी ने बताया कि इस घटना के एक अन्य आरोपी गुरदास निवासी दादू को पहले ही गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त पिस्तोल व पिस्तोल के खोल बरामद किए जा चुके है। उन्होंने बताया कि घटना के बाकी दो आरोपियों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सिरसा। शहर सिरसा पुलिस ने ठगी के मामले में वांछित तीन उद्घाषित, भगोड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सुभाष व उसके दो पुत्रों कपिल व मनोज निवासी पन्नीवाला मोटा के विरूद्ध थाना शहर सिरसा में 11 नवम्बर 2009 को भा.द.स. की धारा 406,420 व 34 के तहत अभियोग दर्ज हुआ था। आरोपियों को इस मामले में सिरसा अदालत द्वारा 12 नवम्बर 2010 को उद्घोषित करार दिया था। मामले के जांच अधिकारी उपनिरीक्षक हंसराज ने बताया है कि अदालती आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में तीनों आरोपियों के विरूद्ध थाना शहर सिरसा में भा.द.स. की धारा 174 ए के तहत एक ओर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को आज सिरसा अदालत में पेश कर रिंमाड हासिल किया जाएगा।

सिरसा। शहर थाना के अन्र्तगत आने वाली बस स्टैन्ड पुलिस चौकी ने जेब तलाशी के मामलेमें  घटना के दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान शिवदयाल पुत्र किशन लाल निवासी वाल्मीकी मौहल्ला सिरसा के रूप में हुई है। आरोपी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार बीती 18 मार्च को गांव ड़बवाली निवासी सर्वजीत पटवारी की जेब से करीब दो हजार रूपए की नगदी व दो एटीएम कार्ड बस स्टैंड क्षेत्र से चोरी हो गए थे। पुलिस इस मामले में घटना के एक अन्य आरोपी सतपाल पुत्र गुरमुख निवासी थेड़ मौहल्ला सिरसा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 

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