Tuesday, March 22, 2011

पुलिस समाचार

सिरसा। सीआईए डबवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेलने के आरोप में गांव डबवाली निवासी भगवान पुत्र गणेश को 310 रूपये की सट्टाराशि व पर्चियों सहित काबू किया। आरोपी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया है।
सिरसा। शहर सिरसा पुलिस ने बीते दिवस स्पैशल स्टाफ पुलिस द्वारा काबू किए गए मोस्टवांटेड ईकबाल सिंह पुत्र जगतार सिंह निवासी फतेहसिंहवाला के खिलाफ अदालती आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में भादंसं की धारा 174ए के तहत अभियोग दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि जिला की स्पैशल स्टाफ पुलिस ने चार साल से फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड  ईकबाल पुत्र जगतार सिंह निवासी चक्क फतेहसिंहवाला को उसी के गांव से विशेष सूचना के आधार पर काबू किया गया था। आरोपी ईकबाल सिंह के खिलाफ कालांवाली थाने में 6 अक्तूबर 2003 को कालांवाली थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। आरोपी तीन बोरी चूरापोस्त के साथ पकड़ा गया था। 21 मई 2005 को सिरसा अदालत ने आरोपी को दस साल कैद व एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ईकबाल सिंह 31 अक्तूबर 2006 को सिरसा अदालत से 4 सप्ताह की पैरोल छुट्टी पर गया था परंतु छुट्टी से वापिस न आकर भगौड़ा हो गया। ईकबाल सिंह के खिलाफ सिरसा जेल अधीक्षक की शिकायत  पर 19 दिसम्बर 2006 को अभियोग दर्ज किया गया। थाना शहर सिरसा में दर्ज इस मुकद्दमें में आरोपी ईकबाल को 10 जनवरी 2008 को उदघोषित अपराधी करार दिया गया।

सिरसा। बड़ागुढा पुलिस ने पहाड़ी नस्ल के बकरा बकरी चोरी करने के आरोप में बड़ागुढा निवासी गुरदीप पुत्र बिल्लू को काबू किया है। आरोपी को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीती 18 मार्च को बड़ागुढा निवासी गुरतेज पुत्र गुरदेव ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी कि अज्ञात व्यक्ति उसके पहाडी नस्ल के बकरा बकरी को चुरा ले गया। इस मामले में छानबीन करते हुए पुलिस ने चोरीशुदा बकरे बकरी को 19 मार्च को काबू कर लिया तथा बीते दिवस आरोपी को भी काबू कर लिया।

सिरसा। रोड़ी पुलिस ने हवाई फायर कर जानलेवा हमला करने के आरोप में झंडाकलां गांव निवासी जगजीत पुत्र गुरचरण को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।
जानकारी मुताबिक सरदूलगढ निवासी शरणजीत पुत्र जोगेंद्र ने रोड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि बीती 4 मार्च 2010 को गांव रोड़ी में प्लांट को लेकर हुए विवाद में उस पर शरणजीत पुत्र जोंगेंद्र निवासी सरदूलगढ व उसके साथियों ने उनपर गोलियां चलाकर कातिलाना हमला किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 307, 148, 149, 285, 120बी व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर तीन आरोपियों को पहले ही काबू कर लिया था तथा बीते दिवस जगजीत को भी काबू कर लिया गया।

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