Tuesday, March 29, 2011

फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए

सिरसा, 29 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा चंडीगढ़ के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची वर्ष 2011 में निरन्तर पात्र व्यक्तियों के नाम दर्ज करवाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से कटवाने तथा मतदाता सूची में किसी प्रकार की शुद्धि हेतु संबंधित फार्म नंबर 6, 7 व 8 पूर्ण रुप से भरकर लघुसचिवालय स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर 70 तथा संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर जमा करवाए जा सकते है।
    यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने बताया कि जिला के सभी पात्र मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2011 को 18 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनका नाम विधानसभा की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है तो वह फार्म नंबर 6 भरकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाए।
    उन्होंने बताया कि जिला में पडऩे वाले महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी दाखिला फार्म के साथ ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु फार्म नंबर 6 भी भरकर जमा करवाना चाहिए ताकि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके तथा सभी पात्र व्यक्तियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिए जा सके।

ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया
सिरसा, 29 मार्च। सिविल जज श्री सुखप्रीत सिंह की अध्यक्षता में गांव वैदवाला में ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के 56 मामले रखे गए जिनमें से 39 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया है।
    इस मौके पर श्री सुखप्रीत सिंह ने बताया कि सिरसा जिला में अभी तक 348 लोक अदालतों का आयोजन करके 45 हजार 611 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इन मामलों में 1552 केस मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित है। इन मामलों में संबंधित व्यक्तियों और उनके परिजनों को 13 करोड़ 28 लाख 3 हजार 500 रुपए का मुआवजा दिलवाया गया है। लोक अदालतों में कुल 83 हजार 607 मामले रखे गए थे।

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