Thursday, March 31, 2011

प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त करे अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी

सिरसा, 31 मार्च।  उपमंडल अधिकारी नागरिक श्री रोशन लाल ने प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोगों से कहा है कि वे आगामी एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन से प्रोपर्टी डीलर का लाइसेंस प्राप्त करे अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। श्री रोशन लाल आज अपने कार्यालय में प्रोपर्टी डीलरों की मीटिंग ले रहे थे।
    उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे अपनी भू-संपत्ति की खरीद-बेच के लिए लाइसेंसशुदा प्रोपर्टी डीलरों से संपर्क करे और खरीद-बेच का काम लाइसेंसशुदा प्रोपर्टी डीलरों के माध्यम से ही करे। जिन व्यक्तियों के पास प्रोपर्टी डीलिंग का लाइसेंस नहीं है, वे खरीद बेच में धोखा कर सकते है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आमजन को लाइसेंस प्राप्त डीलरों से ही संपर्क करना चाहिए।   
    उन्होंने कहा कि पूरे जिला में 67 प्रोपर्टी डीलरों के लाइसेंस जारी हो चुके है। सिरसा उपमंडल में प्रशासन द्वारा 31 प्रोपर्टी डीलरों को लाइसेंस दिए गए है। उन्होंने इस बैठक में प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन के लाइसेंसशुदा सदस्यों की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया।

परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू 
सिरसा, 31 मार्च। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की आगामी 4 अप्रैल से शुरु होकर 9 मई तक  आयोजित होने वाली विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं सुचारु रुप से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने अपराधिक प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है जिसके तहत इस परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इक_ा नहीं हो सकते। इसके साथ-साथ इस निषेधाज्ञा की परिधि में कोई भी व्यक्ति फोटो इत्यादि की दुकान या व्यवसाय नहीं चला सकता।
    आदेशों के अनुसार निषेधाज्ञा की परिधि में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र व अन्य प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चल सकता। परीक्षाओं में ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को इन आदेशों से मुक्त रखा गया है। इन  आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही कर दंडित किया जाएगा।

ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को
सिरसा, 31 मार्च। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव सूचान कोटली में 10 अप्रैल को ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें क्षेत्र के लोगों के विभिन्न प्रकार के मुकद्दमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े है, को मौके पर ही निपटाया जाएगा।     उन्होंने बताया कि इस ग्रामीण लोक अदालत में फौजदारी, सिविल, लड़ाई-झगड़े, मोटर वाहन दुर्घटना व हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित मुकदमों के अलावा अन्य प्रकार के मुकदमों का भी दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों को मुफ्त कानूनी सेवा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस ग्रामीण लोक अदालत का लाभ उठाए और अपने लंबित मामलों को अदालत में निपटवाएं। इस तरह के मामलों को लोक अदालतों में निपटवाने से कई प्रकार का लाभ मिलता है। लोक अदालतों के माध्यम से मामले निपटवाने से धन और समय की बचत होती है। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों को आगे कही भी किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती यानी सदा-सदा के लिए मामलों का निपटारा हो जाता है।

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