Wednesday, March 9, 2011

टैक्सी चालकों व गांववासियों को यातायात के नियमों की जानकारी दी

. ओढ़ां
    जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बस स्टेंड पर टैक्सी चालकों व गांववासियों को यातायात के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि ओढ़ां में जीटी रोड को चौड़ा करके बीच में डिवाइडर बना दिया गया है जिस कारण दुघर्टनाएं कम होने की संभावना है लेकिन ग्रामीण लोगों को सड़क को क्रॉस करने के नियमों की जानकारी न होने के कारण अक्सर दुघर्टनाएं हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि डिवाइडर क्रॉस करते समय इंडीकेटर जलाएं और हाथ से इशारा करें तथा सामने से आने वाले वाहन को पहले गुजरने दें। स्कूटर व साइकिल सवार सड़क पर चढऩे से पूर्व अपने दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ें। ट्रैक्टर ट्राली चालक अपनी ट्राली के पीछे इंडीकेटर और रिफ्लैक्टर लगाएं। दो पहिया वाहनों के सवार हैल्मेट का प्रयोग करें, 18 वर्ष से कम आयु के युवक व बिना लाइसेंस वाले चालक वाहन न चलाएं। वाहन के शीशों पर बिना अनुमति के काली फिल्म न चढ़ाएं और किसी भी प्रकार का नशा करके ड्राइविंग न करें। हीरा सिंह ने टैक्सी चालकों को हिदायत दी कि वे अपना एक रजिस्टर लगाएं और किसी भी सवारी को ले जाने से पूर्व उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि पूरी जानकारी उस रजिस्टर में दर्ज करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई दुघर्टना देखें तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस व एंबूलेंस को दें और घायल को उठाकर नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि चालक समय समय पर अपनी आंखों का चैकअप करवाते रहें और कमजोर नजर वाले ड्राइविंग न करें।

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