Monday, April 4, 2011

सरपंच व हैडमास्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को सिफारिश

सिरसा, 4 अप्रैल (): खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा में गांव चामल के सरपंच सूरजभान व राजकीय उच्च विद्यालय चामल के हैडमास्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त को सिफारिश की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय सिरसा के पत्र क्रमांक 6483 दिनांक 21 मार्च 2011 के अनुसार पत्र में कहा गया है कि गांव के नानकचंद पुत्र लादा राम ने एक शिकायत पत्र देकर गांव के सरपंच व हैडमास्टर पर मिलीभगत करते हुए स्कूल के 35 हजार रुपए कीमत के पेड़ बेचने के आरोप लगाए थे। इस शिकायत के बाद कार्यालय की ओर से दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद जो तथ्य निकलकर आए उनके अनुसार ग्राम पंचायत के रिकार्ड में निलामी दर्ज नहीं है और न ही पेड़ बेचने से पहले वन विभाग से कीमत निर्धारित करवाई गई और न ही सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली गई। इस सिफारिश के बावजूद गांववासियों ने इस कार्रवाई को अधूरी बताया है। उक्त पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने रिपोर्ट में कहा कि लोगों से पूछताछ करने व सरसरी तौर पर ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। यहां पूछा गया है कि मामले की गंभीर जांच क्यों नहीं की गई और सरसरी तौर पर जांच का क्या मतलब है। गांववासियों ने उपायुक्त से सारे मामले की गहन जांच की है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की ओर से इस पत्र की एक प्रति कश्मीर चंद, सतनाम चंद पंच, नानकचंद पूर्व सरपंच, मलकीत कौर पंच, प्रताप ङ्क्षसह पंच गांव चामल आदि को प्रेषित की गई है।

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