सिरसा, 09 अप्रैल। जिले के गांव कोटली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेश कुमार सिंघल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत वर्ष में गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण अंचल में बसने वाले गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना से गांव में विकास तो होगा ही साथ में बेरोजगारों व गरीब परिवारों को रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को 179 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इस गांव में श्मशान घाट का कार्य, स्टेडियम, जलघर, गली निर्माण आदि विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते है। उन्होंने कहा कि काम का इच्छुक व्यक्ति सरपंच को आवेदन दे सकता है। सरपंच द्वारा काम न दिए जाने पर भी आवेदनकर्ता को साल में 100 दिन वेतन अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में 645 जॉब कार्ड बनाए जा चुके है।
उन्होंने ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान करते हुए बताया कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं है तो आवेदनकर्ताओं को गांव के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में साथ लगते गांव में प्रस्ताव पास करके रोजगार दिया जाएगा, साथ में वेतन के साथ 10 प्रतिशत बोनस भी दिया जाएगा।
श्री सिंघल ने कहा कि भारत सरकार ने कानून बनाकर गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरु की है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि कल आयोजित होने वाली सूचान गांव में ग्रामीण लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व सरपंच को निर्देश दिए कि गांव के सूचना पट्ट पर गांव के विकास का लेखा जोखा व रोजगार गारंटी योजना के बारे में विस्तार से लिखे। उन्होंने गांव में इस योजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ए.एस कालड़ा, अमित गोयल, बलबीर कौर गांधी आदि ने मनरेगा व महिलाओं के अधिकारों बारे व अन्य कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुखदेव शर्मा, एसडीओ पंचायती राज एम.आर जाखड़, वाईस चेयरमैन श्री रमेश, जिला परिषद सदस्य वेद प्रकाश, सरपंच लीलू राम, एडवोकेट विक्रम यादव, श्रीमती सुनीता गुप्ता, पवन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना के तहत वर्ष में गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण अंचल में बसने वाले गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना से गांव में विकास तो होगा ही साथ में बेरोजगारों व गरीब परिवारों को रोजगार गारंटी के साथ उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत एक व्यक्ति को 179 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत इस गांव में श्मशान घाट का कार्य, स्टेडियम, जलघर, गली निर्माण आदि विभिन्न विकास कार्य करवाए जाते है। उन्होंने कहा कि काम का इच्छुक व्यक्ति सरपंच को आवेदन दे सकता है। सरपंच द्वारा काम न दिए जाने पर भी आवेदनकर्ता को साल में 100 दिन वेतन अवश्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस गांव में 645 जॉब कार्ड बनाए जा चुके है।
उन्होंने ग्रामीणों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान करते हुए बताया कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं है तो आवेदनकर्ताओं को गांव के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में साथ लगते गांव में प्रस्ताव पास करके रोजगार दिया जाएगा, साथ में वेतन के साथ 10 प्रतिशत बोनस भी दिया जाएगा।
श्री सिंघल ने कहा कि भारत सरकार ने कानून बनाकर गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरु की है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ग्रामीणों से आग्रह किया कि कल आयोजित होने वाली सूचान गांव में ग्रामीण लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व सरपंच को निर्देश दिए कि गांव के सूचना पट्ट पर गांव के विकास का लेखा जोखा व रोजगार गारंटी योजना के बारे में विस्तार से लिखे। उन्होंने गांव में इस योजना के तहत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ए.एस कालड़ा, अमित गोयल, बलबीर कौर गांधी आदि ने मनरेगा व महिलाओं के अधिकारों बारे व अन्य कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी सुखदेव शर्मा, एसडीओ पंचायती राज एम.आर जाखड़, वाईस चेयरमैन श्री रमेश, जिला परिषद सदस्य वेद प्रकाश, सरपंच लीलू राम, एडवोकेट विक्रम यादव, श्रीमती सुनीता गुप्ता, पवन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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