ओढ़ां
ओढ़ां पुलिस ने 35 वर्षीय प्रभु दयाल पुत्र रामकिशन निवासी खुईयां नेपालपुर को 2006 से एक मारपीट के मामले ओरोपी भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2006 को प्रभु दयाल के खिलाफ थाना ओढ़ां में भादस की धारा 323, 325, 427, 34 आईपीसी के तहत निहाल सिंह व दलीप सिंह की शिकायत पर मारपीट का क्रॉस केस दर्ज हुआ था लेकिन प्रभु दयाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था और बताया जाता है कि प्रभु दयाल कुवैत चला गया था। अब वापिस लौटा तो मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके डबवाली स्थित उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी महावीर सिंह की अदालत में पेश कर दिया जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
ओढ़ां पुलिस ने 35 वर्षीय प्रभु दयाल पुत्र रामकिशन निवासी खुईयां नेपालपुर को 2006 से एक मारपीट के मामले ओरोपी भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि 14 जुलाई 2006 को प्रभु दयाल के खिलाफ थाना ओढ़ां में भादस की धारा 323, 325, 427, 34 आईपीसी के तहत निहाल सिंह व दलीप सिंह की शिकायत पर मारपीट का क्रॉस केस दर्ज हुआ था लेकिन प्रभु दयाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था और बताया जाता है कि प्रभु दयाल कुवैत चला गया था। अब वापिस लौटा तो मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके डबवाली स्थित उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी महावीर सिंह की अदालत में पेश कर दिया जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
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