Friday, December 10, 2010

जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना

           
        जन्म प्रमाणपत्र क्या है और यह आवश्यक क्यों है?
    जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है जो भारत सरकार द्वारा पेश की गई सेवाओं का लाभ प्राप्त करने या अन्य अनेक कार्यों जैसे जन्मतिथी तथ्य स्थापित करने, वोट डालने का अधिकार प्राप्त करने, स्कूल या सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए, शादी का अधिकार प्राप्त करने, उम्र विरासत और संपत्ति के अधिकार का निपटान करने, सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट बनवाने आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में यह जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969 कानून के तहत 21 दिन के भीतर हर / संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकार के साथ जन्म रजिस्टर के तहत अनिवार्य है इसके पंजीकरण के लिए सरकार ने एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रणाली विकसित की हुई है। केंद्र और राज्यों में मुख्य पंजीयकों पर रजिस्ट्रार जनरल के साथ आपके लिए प्रदान की है।

आपको क्या करना चाहिए
    एक जन्म प्रमाणपत्र के लिए आवेदन जन्म रजिस्टर करना होता है। जन्म से संबंधित स्थानीय अधिकारियों के पास जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण निर्धारित प्रपत्र भरकर करना होता है। तब जन्म प्रमाणपत्र संबंधित अस्पताल के वास्तविक रिकॉर्ड के साथ सत्यापन के बाद जारी किया जाता है. अन्य मामले में यदि पंजीकरण जन्म की निर्धारित समय के भीतर दर्ज नहीं किया गया है तो यह राजस्व अधिकारिओ द्वारा पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया जाता है।

जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना
    ग्रामीण क्षेत्र में- ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला (जन्म और मृत्यु) संबंधित जिले के सिविल सर्जन सह पंजीयक को आवेदन करना होता है।
    शहरी क्षेत्र - शहरी क्षेत्र के लिए (जन्म और मृत्यु) सह सचिव जन्म और मृत्यु पंजीकरण और प्रमाण पत्र के लिए संबंधित नगर पालिका के पंजीयक को आवेदन करना होता है।

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